नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या की सीबीआई जांच की मांग पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
मनीष गुप्ता की पुलिस की पिटाई में गोरखपुर के एक होटल में मौत हो गई थी। मनीष गुप्ता की पत्नी की याचिका में कहा गया है कि राज्य की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश के बावजूद अब तक एजेंसी ने जांच शुरू नहीं की है। याचिका में कहा गया है कि यूपी पुलिस की एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि इस मामले में शुरू से ही आरोपितों को बचाने की कोशिश की गई है।
याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने पहले इसे दुर्घटना बताया और फिर मामले में 48 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज की गई। कानपुर के रहने वाले कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर की सुबह आठ बजे गोरखपुर अपने दो दोस्तों हरवीर और प्रदीप के साथ घूमने गए थे। तीनों युवक एक होटल में ठहरे थे। 27 सितंबर की रात ही छह पुलिस वाले आधी रात के बाद होटल में चेकिंग करने पहुंच गए थे। कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई।