चंडीगढ़। सीबीआई कोर्ट पंचकूला मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच अन्यों को रंजीत सिंह हत्याकांड में सजा सुनायेगी। सजा सुनाए जाने से पहले हरियाणा में डेरे के प्रभाव वाले जिलों की पुलिस सतर्क हो गई है। सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण कुमार को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षडयंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है। अवतार, जसवीर, सबदिल को भीअदालत ने धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षडयंत्र रचना) तथा आम्र्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।
10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। सीबीआई द्वारा इस मामले में कुल छ आरोपी बनाए गए। उनमें गुरमीत राम रहीम के अलावा सबदिल, जसवीर,अवतार, कृष्ण लाल तथा इंद्रसेन शामिल थे। इंद्रसेन की पिछले साल मौत हो चुकी है।
पांचवा आरोपी कृष्ण लाल पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है। छठा व मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम है, जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है।
मंगलवार को आने वाले फैसले के मद्देनजर पंचकूला में जहां सीबीआई कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहीं सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। करीब 19 साल तक चली अदालती कार्यवाही के दौरान कुल 250 बार इस केस में सुनवाई हुई और 61 लोगों की गवाही हुई। मंगलवार को किसी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका के मद्देनजर डेरे के प्रभाव वाले करीब एक दर्जन जिलों में पुलिस को अलर्ट किया गया है।
इसके पहले डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। जब उसे दोषी करार दिया गया था, तो हरियाणा व राजस्थान में भड़की हिंसा में 33 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के दौरान सरकारी एवं निजी संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ था।