जगदलपुर। छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिले में चिटफण्ड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों के धन वापसी कार्य हेतु प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है।निर्धारित प्रारूप में 6 अगस्त 2021 तक जिला कार्यालय जिला बस्तर के कक्ष कमांक 17 (साख्यिकीय शाखा) में एवं समस्त जनपद पंचायतों में आवेदन प्राप्त कर, समस्त निवेशकों को अपने निकटतम जनपद पंचायत में और जिला कार्यालय के सांख्यकीय शाखा में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है।
अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने बताया कि अधिनियम की धारा 07 (2) के तहत ऐसी वित्तीय स्थापना द्वारा निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से सोचे समझे तरीके से कार्य कर रही हैं, और वह वित्तीय स्थापना निक्षेप की गई राशि को वापस नहीं करेगी।