लखनऊ। कोरोना महामारी को लेकर बेहद सतर्क उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन फीसदी पॉजिटिविटी दर से अधिक वाले राज्यों से आने वाले लोगों के लिये आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-09 की बैठक में कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण काबू में है और संक्रमण को बढ़ाने का कोई भी खतरा नहीं लेना है। इसलिये बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जाये। तीन फीसद से अधिक पाजिटिविटी वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों को निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी होगी। यह रिपोर्ट चार दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिये।
उन्होने कहा कि वैक्सीन की दोनो खुराक ले चुके यात्रियों को जांच में छूट दी जा सकती है। हालांकि उन्हे दोनों डोज की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। रेल बस अथवा हवाई यात्रा कर दूसरे प्रदेश से आने वाले यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग और एंटीजेन टेस्ट के बाद गंतव्य के लिये जाने की इजाजत मिलेगी।