देश भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से देश भर में सिनेमा हॉल(Cinemas Hall) को 100 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इसको लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस भी सामने आईं हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को बताया कि 1 फरवरी से देश के सिनेमा हॉल को पूरी कैपिसिटी के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस दौरान सभी COVID संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद सिनेमा घरों को 50 फीसद की क्षमता तक खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 100 फीसद कर लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने इस फैसले को सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर करार देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 जनवरी को सिनेमा हॉल खोलने के फैसले को मंजूरी दी थी।
नई गाइडलाइंस में क्या होगा ?
नई गाइडलाइन के मुताबिक, सभी सिनेमा हॉल और थिएटर COVID-19 प्रोटोकॉल सुनिश्चित करेंगे। इसमें शारिरिक दूरी, फेस मास्क, स्वच्छता,आरोग्य सेतु ऐप, एंट्री और एक्जिट प्वाइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग शामिल हैं। इन उपायों को हर समय मनाया जाना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ज़ोन में फिल्मों की प्रदर्शनी की अनुमति दी जाएगी। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्र के आकलन के अनुसार अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि टिकटों, भोजन और पेय पदार्थों के लिए नो-कॉन्टैक्ट ट्रांजैक्शन सबसे पसंदीदा तरीका होना चाहिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए टिकटों की बुकिंग के समय सभी लोगों का नंबर लिया जाएगा।
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में जारी दिशानिर्देशों के अपने अंतिम सेट में सरकार ने सिनेमा हॉलों को उच्च क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी थी। अक्टूबर 2020 में, केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी थी। COVID-19 लॉकडाउन के तहत देश भर के सिनेमा और सिनेमाघर कई महीनों तक बंद रहे।