आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सहित अन्य सभी आरोपियों को एक लाख रूपए के बॉन्ड भरने के बाद जमानत दे दी है। हालाँकि कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू यादव के कोर्ट ना पहुंचने पर उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि लालू यादव ने गुरुवार को चारा घोटाले के मामले में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद से वो इसी मामले में रांची में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने हाल ही में रांची हाईकोर्ट में अपने ख़राब स्वास्थ्य के आधार पर पेरोल बढ़ाने की याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। इसके साथ ही यह ऐसा पहला मामला है जिसमें तेजस्वी यादव कोर्ट में एक आरोपी के तौर पर पेश हुए है।
आपको बता दें की लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सहित अन्य कार्यकर्ताओ पर आरोप है कि उन्होंने रांची में रेलवे के दो होटलों के अधिकारों की सब-लीज को लेकर हेरा फेरी की थी। इस मामले में लालू और आईआरसीटीसी के कुछ अधिकारियों पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। इन लोगों ने अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को फायदा पहुंचाया था। इसके साथ ही ईडी ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि राबड़ी और तेजस्वी ने मंहगी जमीन से लैस इस कंपनी को धीरे-धीरे अपने नाम पर हस्तांतरित कर लिया है।