उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
वाराणसी। नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने काशी आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए धारा 144 लागू किया है। नौकायन और गंगा पार रेती पर भी समय के अनुसार प्रतिबंध लगाया गया है। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नए नियम आगामी 28 फरवरी तक प्रभावी रहेेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात आठ बजे तक नौका विहार का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद कोई भी नौका गंगा नदी में नही संचालित की जाएगी। गंगा नदी के विभिन्न घाटों से गंगा उस पार रेत पर जाने वाली नौका केवल शाम 4 बजे तक संचालित की जाएगी। इसके बाद कोई भी नौका गंगा उस पार रेत पर नही जायेगी। सायं 4.30 बजे के बाद कोई व्यक्ति या नौका गंगा पार रेत पर नहीं रूकेंगे। बोट पर किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन नही किया जाएगा। नदी पार रेत पर तथा किसी भी नाव पर शराब का सेवन प्रतिबंधित है। एक जनवरी के बाद नौकायन पर भी शाम के बाद का प्रतिबंध 28 फरवरी तक प्रभावी होगा।
वाणिज्य कर अधिकारी (मनोरंजन कर) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नव वर्ष की पूर्व संध्या 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2021 को होटल, लॉन आदि जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति जरूरी होगी। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है तो उसे नियमानुसार 20000 रुपये आर्थिक दंड अथवा छह माह की सजा या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही आयोजन कर्ताओं को जीएसटी का भुगतान भी नियमों के तहत करना होगा। इस बारे में अधिक जानकारी वाणिज्य कर कार्यालय चेतगंज से प्राप्त की जा सकती है। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि नए साल के आयोजन के लिए कोविड गाइड लाइन का पालन जरुरी होगा। इसमें बंद हाल में अधिकतम 100 और खुले जगह में क्षमता के 40 फीसदी संख्या को आधार बनाया गया है। इसके लिए सभी एसीएम को अधिकृत किया गया है। एसीएम को सूचना देने पर तत्काल अनुमति देने का निर्देश भी दिया गया है।