अमेरिकी कोर्ट के एक जज ने शार्ट वीडियो मेकिंग ऐप Tiktok पर लगे प्रतिबंध पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध को ट्रंप प्रशासन के दौर में अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से लगाने का ऐलान किया गया था। लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रतिबंध लागू करने की योजना को रोक दिया है। इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया। Tiktok पर ट्रंप प्रशासन के एक्जीक्यूटिव आर्डर के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे ट्रंप प्रशासन ने बीते 6 अगस्त को जारी किया था। इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद अमेरिकी कंपनियां ByteDance ओन्ड Tiktok के साथ कोई वित्तीय लेनदेन नही कर सकती थीं।
कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंध को बताया गैरजरूरी
ट्रंप प्रशासन की तरफ से आर्डर को इंटरनैशनल इमर्जेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) के कानून के तहत जारी किया गया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी और विदेशी कंपनियों के बीच वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाने की अनुमित देता है। हालांकि अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल निकोलस (Carl Nichols) ने ट्रंप के इस कानून के इस्तेमाल को गैरजरूरी करार दिया। साथ ही कहा कि ट्रंप ने इस कानून को सीमाओं से बाहर जाकर लगाया है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंध को मनमाना और डरावना करार दिया था।
Tiktok ने जताई खुशी
इस मामले में Tiktok की तरफ से कहा गया कि हमें खुश है कि कोर्ट ने tiktok पर लगे प्रतिबंध में छूट दी है। कंपनी ने कहा हम Tiktok को 100 मिलियन अमेरिकी यूजर तक पहुंचाने की कोशिश करेगे। साथ ही फैमिली, छोटे कारोबार इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर पाएंगे। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने Tiktok ऐप पर डेटा चोरी का आरोप लगाया था। साथ ही अमेरिकी नागरिकों के डेटा को चीनी सरकार के साथ साझा करने का आरोप था। ट्रंप प्रसाशन ने इन्ही आरोपों के चलते Tiktok पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। Tiktok पर अमेरिका में 20 सितंबर से प्रतिबंध लागू होना था। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने Tiktok ऑपरेशन्स को बेचने की इजाजत दी। इसके चलते प्रतिबंध लगाने में देरी हुई।