लखनऊ : प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अजय कुमार ओझा तथा उदयभान चौधरी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका की सुनवाई अब 06 अगस्त 2020 को होगी। प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता को बहस करना था। लेकिन, आज वे एक बार फिर उपस्थित नहीं हुए। इस पर याचीगण की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर ने आपत्ति जाहिर की। साथ ही जस्टिस अब्दुल मोईन की बेंच ने भी कहा कि पहले भी इस आधार पर स्थगन प्राप्त किया गया है। कोर्ट द्वारा यह टिप्पणी किये जाने पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि अगली बार महाधिवक्ता अवश्य उपस्थित होंगे, जिस पर कोर्ट ने 06 अगस्त को सुनवाई नियत की।
याचिका में कहा गया है कि 06 जनवरी 2019 को इस परीक्षा के बाद पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ तथा केंद्र अधीक्षकों द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिससे व्यापक स्तर पर पर्चा लीक होने की बात साबित होती है। आज भी एसटीएफ इस केस में विवेचना कर रहा है। इसलिए याचिका में परीक्षा को निरस्त करने तथा एसटीएफ पर सरकार के दवाब में काम करने के आधार पर सीबीआई जांच कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।