नीलामी रुकवाने को हाईकोर्ट ने ठुकराई बेटे रोहिन मोदी की याचिका
मुंबई : पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपित नीरव मोदी के कीमती सामानों की नीलामी रुकवाने के लिए उसके बेटे रोहिन मोदी की याचिका हाईकोर्ट ने बुधवार को नामंजूर कर दी है। इसलिए नीरव मोदी के कीमती सामानों की नीलामी गुरुवार को किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। नीरव मोदी के बेटे रोहिन मोदी ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर बरामद की गई कीमती पेंटिंग व अन्य सामान रोहिन ट्रस्ट के हैं। इसलिए इनकी नीलामी रोकी जानी चाहिए। मामले की सुनवाई न्यायाधीश बीपी धर्माधिकारी व न्यायाधीश एनआर बोरकर की अदालत में हो रही थी। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए रोहिन मोदी की याचिका को नामंजूर कर दिया।
उल्लेखनीय है कि पीएनबी बैंक घोटाले के फरार आरोपित नीरव मोदी की करोड़ों रुपये की संपत्ति व कीमती पेंटिंग प्रवर्तन निदेशालय ने कब्जे में ली थी। इन 112 संपत्तियों की नीलामी करके प्राप्त रकम बकायेदार बैंकों को लौटाई जानी है। यह नीलामी दो चरणों में की जानी थी। पहले चरण की नीलामी सैफरन आर्ट नामक निजी कंपनी के मार्फत पिछले माह 27 फरवरी को होने वाली थी लेकिन बाद में इसे 5 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था। मंगलवार को रोहिन मोदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस नीलामी को टालने की मांग की थी लेकिन बुधवार को हाईकोर्ट ने इस मांग को नामंजूर कर दिया है।