लखनऊ : आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की ओर से दायर प्रोटेस्ट याचिका पर स्पेशल सीजेएम कस्टम लखनऊ सुदेश कुमार ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 25 सितम्बर 2016 को कराई गयी आबकारी सिपाही परीक्षा के दूसरे सत्र के पेपर लीक मामले में सीबीसीआईडी की अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अमिताभ की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने कोर्ट में कहा कि आबकारी सिपाही की परीक्षा का पेपर 01.30 बजे शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था और एक व्यक्ति को 12.51 बजे ही व्हाट्सएप पर पेपर और उसका उत्तर मिल गया था। उन्होंने कोर्ट को कहा कि सीबीसीआईडी की विवेचना अत्यंत सतही है।
अमिताभ ने कहा था कि तीन व्यक्तियों, लक्ष्मीकांत सिंह, भारत यादव तथा बृजेश यदव ने अपने मोबाइल में परीक्षा के पूर्व प्रश्नपत्र का आना स्वीकार किया, इसके बाद भी सीबीसीआईडी ने इन साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए अंतिम रिपोर्ट भेजा, जो बुनियादी स्तर पर गलत है। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि प्रथम द्रष्टया विवेचना में त्रुटियां प्रतीत हो रही हैं। विवेचक द्वारा सरसरी तौर पर विवेचना करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। इसलिए कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट ख़ारिज करते हुए सीबीसीआईडी को पुनर्विवेचना करने के आदेश दिए हैं। इस विवेचना के लंबित रहने के कारण आबकारी परीक्षा 2016 का परिणाम अब तक घोषित नहीं हुआ है।