नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया है। एडिशनल सेशंस जज सतीश अरोड़ा ने एक फरवरी की सुबह छह बजे चारो दोषियों को फांसी देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रोसिक्युटर इरफान अहमद ने तिहाड़ जेल की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट से नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की। उन्होंने कोर्ट को सूचित किया कि राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दिया है। मुकेश की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि हमें अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि दया याचिका खारिज हो गई है। उसके बाद कोर्ट ने 4.30 बजे तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दिया और जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो ये कंफर्म करें कि क्या दोषियों को दया याचिका खारिज होने की सूचना दी गई है। वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जेल प्रशासन ने मुकेश को उसके वकील से नहीं मिलने दिया। तब कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्युटर को निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि दोषियों को उनके वकील से मिलने दिया जाए।
साढ़े चार बजे जब कोर्ट ने दोबारा सुनवाई शुरु की तो पब्लिक प्रोसिक्युटर ने बताया कि तिहाड़ जेल ने मुकेश को आधिकारिक रूप से दया याचिका खारिज करने के बारे में सूचना दी है। तब कोर्ट ने कहा कि सभी चार दोषियों को दया याचिका दायर करने का मौका दिया गया। एक ने दया याचिका दायर किया, बाकी ने नहीं किया। यह कब तक चलेगा। यह फांसी को लंबा खींचने का प्रयास है। उसके बाद कोर्ट ने एक फरवरी को चारो दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए नया डेथ वारंट जारी किया। पिछले 16 जनवरी को ही सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि 22 जनवरी को फांसी नहीं हो सकती है। मुकेश की तरफ से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा था कि केवल मुकेश की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है।