आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चार माह में पूरी करने के आदेश

लखनऊ : केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ शुरू की गयी विभागीय कार्यवाही चार माह में पूरा करने के आदेश दिए हैं। न्यायिक सदस्य जास्मिन अहमद तथा प्रशासनिक सदस्य देवेन्द्र चौधरी की बेंच ने यह आदेश अमिताभ तथा शासकीय अधिवक्ता एस एस राजावत को सुनने के बाद किया। कैट ने कहा कि अमिताभ ने अपने विरुद्ध शुरू की गयी विभागीय कार्यवाही को तीन माह में पूरा करने की प्रार्थना की है, जबकि शासकीय अधिवक्ता ने इसके लिए चार महीने का समय मांगा है। इसलिए कैट ने अमिताभ को विभागीय कार्यवाही में पूर्ण सहयोग देने की बात कहते हुए चार महीने में विभागीय कार्यवाही पूरा करने के आदेश दिए। अमिताभ के खिलाफ यह पांचवी विभागीय कार्यवाही है, जिसमें उनके द्वारा वर्ष 1992 से 2000 का वार्षिक संपत्ति विवरण एक साथ 2001 में देने का आरोप है। पूर्व में उनके खिलाफ वर्ष 2015-16 में चार विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी थी, जो अभी तक लंबित है, जिसके संबंध में कैट में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को अवमानना नोटिस जारी कर रखा है।

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