तंबाकू के दुष्परिणामों से बच्चों को जागरूक कराना बहुत जरूरी : डीएम

तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन

लखनऊ : स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उदघाटन जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किया| इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा, तंबाकू केवल व्यक्ति को नहीं समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। जब तंबाकू का बहुत अधिक उपयोग बढ़ गया और इसके दुष्परिणाम सामने आए तब राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी| जिलाधिकारी ने कहा सूबे व जिले में तंबाकू विभिन्न रूपों जैसे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट आदि रूपों में प्रचलित है। तंबाकू उत्पादों पर नियन्त्रण के लिए सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद(कोटपा) अधिनियम, 2003 लागू किया गया है। हमें इसके तंबाकू उत्पादों के दुष्परिणामों के संबंध में लोगों विशेषकर बच्चों को को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है|

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. नरेंद्र अग्रवाल ने कहा हमारा उद्देश्य लखनऊ को तंबाकू मुक्त बनाना है| विभिन्न विभागों व समाज के सम्मानित व्यक्तियों के सहयोग से ही हम उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे| राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य कंसल्टेंट सतीश त्रिपाठी ने कहा- कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत जनपद के सभी विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकती है| रेस्टोरेन्ट में तंबाकू /तंबाकू उत्पाद का का निरीक्षण खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा निरीक्षण कर अधिनियमों के पालन में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए| वाणिज्या कर विभाग द्वारा तंबाकू /तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर कोटपा अधिनियम, 2003 के अंतर्गत कार्यवाही की जाये|

सतीश ने बताया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ई-सिगरेट/तंबाकू नियंत्रण की रोकथाम के लिए स्थायी रूप से इंफोर्समेंट टीम का गठन कर लगातार जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की टीम के साथ सार्वजनिक स्थल, खुली सिगरेट की बिक्री, बिना स्वास्थ्य चेतावनी तंबाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार एवं 100 गज के दायरे में शिक्षण संस्थानों पर सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध है, पर कोटपा अधिनियम,2003 के तहत कार्यवाही की जाए| सिविल डिफेंस के चीफ वार्डेन एवं रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव कोटपा अधिनियम,2003 के अनुसार ई सिगरेट, खुली सिगरेट बिना चेतावनी की सिगरेट आदि की बिक्री पर रोक लगाई जाए| राष्ट्रीय स्तर पर एक परामर्श केंद्र चल रहा है| जिस किसी को तंबाकू की लत छोड़नी है वह टोल फ्री न0. 1800-11- 2356 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे कॉल करके परामर्श ले सकते हैं|

किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत ने बताया पूरे देश में 12 करोड़ तथा प्रदेश में 2.5 करोड़ लोग धूम्रपान करते है| तंबाकू से सिर्फ व्यक्ति को नुकसान ही होता है| सिगरेट का हर कश व्यक्ति की आयु को कम करता है| तंबाकू से 40 तरह के कैंसर व 25 तरह की जानलेवा बीमारियां होती हैं| बीड़ी, सिगरेट के सेवन से फेफड़ों संबंधी तथा तंबाकू, गुटखा के सेवन से ओरल कैंसर होने की संभावना अधिक होती है| डॉ. डा. सूर्यकान्त ने बताया जब एक व्यक्ति धूम्रपान करता है तो वह अपनी सेहत के साथ-साथ, अपने आस-पास के लोगों की सेहत को प्रभावित करता है और पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है| धूम्रपान करने वाला व्यक्ति अपने आस-पास के 5 व्यक्तियों की सेहत को प्रभावित करता है| सिविल डिफेंस के चीफ वार्डेन डा. अमरनाथ मिश्रा ने कहा – तंबाकू व उसके उत्पाद देश व समाज के लिए अभिशाप हैं | हमें यह प्रयास करना है कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करें| इसके लिए हमे अपने घर से ही पहल करनी होगी| फिर हमें अपने आस पास के लोगों को जागरूक करना होगा|

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. आलोक, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डा. के.पी.त्रिपाठी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा.अजय राजा, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी योगेश रघुवंशी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक सतीश यादव, जिला मलेरिया अधिकारी डी.एन. शुक्ला, जिला तंबाकू कंसल्टेंट डा. मयंक, बलरामपुर जिला तंबाकू नियंत्रण सेल की साइकोजिस्ट डा. रजनीगंधा सिविल डिफेंस व रेडक्रॉस के प्रतिनिधि उपस्थित थे| इस अवसर पर तंबाकू छोड़ गए लोगों को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया|

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