नई दिल्ली : दिल्ली में पानी की शुद्धता का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आरओ निर्माताओं ने मई में आए एनजीटी के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरओ निर्माताओं से कहा कि दस दिनों में अपनी बात सरकार के पास रखें। सरकार नीति बनाते समय सभी बातों का ध्यान रखे। दरअसल मई में एनजीटी ने दिल्ली के कई हिस्सों में आरओ पर पाबंदी लगाई थी। आरओ कंपनियों का कहना है कि एनजीटी ने उनकी बात नहीं सुनी। बीआईएस की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में आरओ जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि बीआईएस की रिपोर्ट में दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं बताया गया है। इसलिए प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए।