नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील केस के ईडी को 22 और 23 नवम्बर को पूर्व मंत्री पी चिदंबरम से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। ईडी ने कोर्ट से मांग की थी कि उसे तिहाड़ जेल में चिदंबरम से पूछताछ की इजाजत दी जाए। पिछले 13 नवम्बर को कोर्ट ने चिदंबरम को 27 नवम्बर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पिछले 30 अक्टूबर को कोर्ट ने चिदंबरम को 13 नवम्बर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पिछले 24 अक्टूबर को कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था।
पिछले 24 अक्टूबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि कुछ नए दस्तावेज मिले हैं जिनके बारे में चिदंबरम से पूछताछ करनी है। चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने ईडी हिरासत का विरोध करते हुए कहा था कि चिदंबरम की तबीयत खराब है और उन्हें हैदराबाद में पहले से उनका इलाज कर रहे डॉक्टर से दिखाया जाना चाहिए। उसके बाद ईडी को पूछताछ की इजाजत दी जानी चाहिए। पिछले 17 अक्टूबर को कोर्ट ने चिदंबरम की 24 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।