अदालत ने जमानत रद्द करने की ईडी की अपील को खारिज किया, लगाई फटकार
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की ईडी की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ईडी की खिंचाई करते हुए कहा कि आपको देश के नागरिकों के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उन्होंने याचिका दायर करने में कट एंड पेस्ट का काम किया है।
दरअसल, याचिका में डीके शिवकुमार को देश का पूर्व गृह मंत्री बताया गया था। जो शायद पी. चिदंरबम की याचिका से संबंधित था। ईडी ने कहा था कि हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को जमानत देकर गलत किया है। ईडी ने कहा था कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को नहीं समझा। पिछले 23 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने डीके शिवकुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने डीके शिवकुमार को निर्देश दिया था कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वे ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे। ईडी ने डीके शिवकुमार को 3 सितम्बर को गिरफ्तार किया था।