सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर की जरूरत नहीं, राहुल का माफीनामा स्वीकार
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर दायर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के माफीनामे को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को राजनीतिक बयान पढ़ने के पहले कोर्ट का पूरा आदेश पढ़ लेना चाहिए था। कोर्ट ने इसी टिप्पणी के साथ राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने पिछले 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने फ्रांस के साथ हुए विमान सौदे को संदेहास्पद बताते हुए जांच की मांग की थी। उधर, केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल ने कहा था कि याचिकाकर्ता कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए दिसम्बर 2018 में आया फैसला बदलने की जरूरत नहीं है। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दायर की थी। मीनाक्षी लेखी की तरफ से कहा गया था कि ये कोर्ट की अवमानना है। राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या की। राहुल गांधी ने इस मामले में कोर्ट से माफी मांग ली थी।