अयोध्या मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से आए फैसले के बाद शनिवार को पूरे नगर में सतर्कता बरती गई। जगह-जगह पुलिस की तैनाती की गई। कहीं किसी तरह की अफवाह न फैलने पाए इसको लेकर पुलिस-प्रशासन ने आम जन से अपील भी की थी। बावजूद इसके राबर्ट्सगंज निवासी लोकेश ने सोशल मीडिया पर आपत्तीजनक पोस्ट डाला। ऐसे में उसका चालान कर दिया गया। इसी तरह पिपरी थाने की पुलिस ने आतिशबाजी करने वाले राजेश कुमार निवासी रेणुकूट व दिलीप कुमार निवासी कृष्णा मंदिर के पीछे रेणुकूट का चालान किया गया है।
सारनाथ में कुछ लोगों ने निकाला जुलूस, छह नामजद, अज्ञात पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए आतिशबाजी और जुलूस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी कुछ लोगों ने राम जन्मभूमि पर फैसला आने के साथ ही आतिशबाजी की और जुलूस निकाला। चौक थाना क्षेत्र के बड़ी पियरी में प्रमोद सिंह दोपहर में आतिशबाजी करने लगे। क्षेत्रीय लोगों की सूचना पर चौक थाना प्रमुख आशुतोष तिवारी मय फोर्स मौके पर पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया।
उधर, सारनाथ थाना क्षेत्र के अशोक विहार फेज-2 कालोनी में कुछ लोग जुलूस निकालने लगे। उत्सव जुलूस की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। आननफानन में कैंट, सारनाथ, जैतपुरा समेत अन्य थानों की फोर्स पहुंच गई। फोर्स के आने से पहले से जुलूस निकालने वाले भाग निकले। कुछ लोगों ने जुलूस निकाल रहे लोगों का वीडियो बना लिया था जिसे पुलिस को दे दिया। पुलिस ने वीडियो फुटेज देखने के बाद कालोनी के रहने वाले शेर बहादुर सिंह, रवि श्रीवास्तव, प्रमोद पांडेय, भैरो मल्होत्रा, नवीन सिंह और सत्य प्रकाश श्रीवास्तव निवासी मवइया, आशापुर के खिलाफ सारनाथ थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर व अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दी लेकिन कोई नहीं मिला।
पुलिस प्रशासन ने जारी किए तीन मोबाइल फोन नंबर, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
राम जन्मभूमि पर आए फैसले को लेकर पुलिस-प्रशासन फूंक-फूंककर कदम रख रहा है। आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने जुलूस, उत्सव, आतिशबाजी पर रोक लगा रखी है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि आपसी भाईचारा व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के लिए आतिशबाजी, जुलूस पर प्रतिबंध लगाया है। यदि कहीं पर इस तरह की सूचनाएं मिलती है तो उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यदि कोई ऐसा करता है तो इसकी सूचना कंट्रोल रुम के मोबाइल नंबर 9454401645 या 9454417477 पर सूचना दे सकते हैं।
सोशल मीडिया पर भी है नजर
एसएसपी ने कहा कि राम जन्मभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया (ट्वीटर/ फेसबुक /व्हाट्सएप / इन्स्ट्राग्राम / यूट्यूब/ मैसेंजर आदि) पर आपत्तिजनक भ्रामक सूचना फैलाता है जिससे आपसी भाई-चारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रभावित होने की संभावना हो। ऐसे संदेशों पर पूर्णतया प्रतिबंध है। जनता से अपील है कि अगर इस तरह के मैसेज आप लोगों के संज्ञान में आते है तो तत्काल वाराणसी पुलिस के सोशल मीडिया सेल के मोबाइल नंबर 7839857011 पर सूचना दे सकते हैं।