ओयो होटल्स और होम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल सहित कंपनी से ही जुड़े छह अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इन सभी को गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। एक होटल व्यवसायी की शिकायत पर यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप है कि करार के बावजूद कंपनी ने पिछले पांच महीनों से कमरों का किराया नहीं दिया है।
यहां पर स्थित होटल रॉक्सेल इन के मालिक बेट्ज फर्नाडिस ने अपनी शिकायत में कहा कि ओयो ने उनके होटल के कमरे किराए पर लिए थे और बदले में सात लाख रुपये प्रति महीने भुगतान करने की बात कही थी। फर्नाडिस का आरोप है कि इस साल मई से ओयो ने एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते उन्हें 35 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
ओयो संस्थापक रितेश अग्रवाल सहित पुलिस ने जिन अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, उनमें ओयो साउथ के हेड रोहित श्रीवास्तव, हेड ऑफ बिजनेस डेवलेपमेंट माधवेंद्र कुमार और गौरव डे, ओयो फाइनेंस के अफसर प्रतीक अग्रवाल, मंजीत सिंह और मृणमय चक्रवर्ती हैं। उधर, ओयो होटल्स और होम्स ने एक बयान में कहा कि हमारे वकील पूरे मामले को देख रहे हैं और होटल खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे क्योंकि उसका दावा पूरी तरह गलत और बदनाम करने वाला है।
बता दें कि बकाए का भुगतान नहीं करने पर ओयो कंपनी के सीईओ के खिलाफ वाराणसी के सिगरा थाने में भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी में दो महीने के अंदर ओयो के खिलाफ यह दूसरा केस है। आरोप है कि होटल के साथ किए गए करार के तहत ओयो के द्वारा कारोबारी को भुगतान नहीं किया जा रहा था।
ऑनलाइन होटल और लॉज की बुकिंग के क्षेत्र में कार्यरत ओयो कंपनी के साथ अंबुज होटल ऐंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नीरज सिंह ने अपने समूह के सिगरा स्थित सिद्धार्थ होटल की बुकिंग का करार किया था। तय हुआ कि सिद्धार्थ होटल में कमरा बुक करने पर ओयो कंपनी दस प्रतिशत कमिशन के तौर पर व ढ़ाई प्रतिशत अन्य चार्ज के तौर पर लेगी।
इसके बाद बुकिंग की शेष राशि होटल के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आरोप है कि होटल में कई महीने से कमरा बुकिंग होने के बावजूद कंपनी ने भगुतान नहीं किया। पैसे खाते में ट्रांसफर करने की बजाए होटल कारोबारी को सिर्फ आश्वासन मिला।