पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की सजा पर आईसीजे में भारत को लिखित में मंगलवार को दूसरा जवाब दिया. गौरतलब है कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी.
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने 23 जनवरी को पाकिस्तान और भारत दोनों को मामले में दूसरे दौर का जवाबी हलफनामा दायर करने की समयसीमा दी थी.
रेडियो पाकिस्तान ने विदेश विभाग के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि भारत के लिए विदेश विभाग की महानिदेशक डॉ. फरीहा बुगती ने आज जवाब दाखिल किया.
प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में भारत की दलीलों पर विस्तारपूर्वक जवाब दिया. पाकिस्तान ने 400 से अधिक पृष्ठों के जवाब में भारत की आपत्तियों का भी जवाब दिया.
हेग स्थित आईसीजे में 17 अप्रैल को भारत द्वारा दाखिल याचिकाओं के जवाब में पाकिस्तान ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है. आईसीजे अब मामले पर सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा.
भारत ने 48 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत से मिली सजा के खिलाफ पिछले साल मई में आईसीजे का रुख किया था. आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान मामले पर फैसला आने तक जाधव को मौत की सजा देने से रोक दिया था.