13 अक्टूबर 2015 को आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के घर पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा मारे गए छापे में अनियमितता के सम्बन्ध सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह ने तत्कालीन विवेचक दद्दन चौबे को समन जारी करते हुए तलब किया है।
अमिताभ ने अपने वाद में कहा था कि कोर्ट द्वारा मात्र विवेचक को सर्च वारंट दिया गया था लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कई सारे लोगों को घर में घुसाया जो घंटों बिना कानूनी इजाजत मौजूद रहे थे जिसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें डराना और समाज में जलील करना था।
वाद के अनुसार अमिताभ और उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर के द्वारा अनुरोध करने के बाद भी उन्हें कोर्ट में लगे मुकदमों में नहीं जाने दिया गया था।
कोर्ट ने कहा कि अमिताभ तथा नूतन के बयान से विपक्षी दद्दन चौबे द्वारा धारा 341, 342, 447, 448, 120आईपीसी का अपराध किया जाना प्रथमद्रष्टया परिलक्षित होता है. कोर्ट ने श्री चौबे को 04 अगस्त 2018 को बतौर अभियुक्त तलब किया है।