जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा देवेंद्र फडणवीस पर: सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सीएम पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत  मुकदमा चलेगा. निचली अदालत और हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केस चलाने का आदेश दिया है. ये मामला 2014 के चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने से जुड़ा है.

देवेंद्र फडणवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने का आरोप है. ये दो केस नागपुर के हैं. एक मामला का मानहानि का और दूसरा ठगी का है. ये मामले 1996 और 1998 के हैं. इन मामलों में सीएम के खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं हुआ है. वकील सतीश उइके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय में फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था. लिहाजा उनका चुनाव रद्द किया जाए.

CJI की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत फडणवीस के खिलाफ मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टतया फडणवीस के खिलाफ मामला बनता दिख रहा है.

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