अगले साल जनवरी से मिलेगा वर्धित वेतनमान
कोलकाता : दशहरा की शुरुआत वाले दिन पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए नए वेतनमान से संबंधित अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी है। “रिवीजन ऑफ पे एंड एलाउंस (रोपा) 2019” में स्पष्ट किया गया है कि 2016 के 1 जनवरी से कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को को लागू माना जाएगा। हालांकि 2016 के 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 तक का बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। बल्कि नया वेतनमान 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों, सरकार अधिनस्थ संस्थाओं के कर्मियों, सरकारी और सरकार पोषित स्कूल-कॉलेजो के शिक्षक शिक्षिकाओं और गैर शिक्षक कर्मचारियों तथा नगर पालिका और पंचायत में काम करने वाले सभी कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए इस निर्देशिका में कहा गया है कि 2016 से 2019 के बीच का बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा लेकिन घर भाड़ा के रूप में 12 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा। सर्वोच्च 12000 रुपये प्रति महीने के हिसाब का भुगतान होगा। जो कर्मचारी सरकारी आवासों में रहते हैं उन्हें ये रुपये नहीं मिलेंगे। नए वेतनमान के मुताबिक प्रति महीने 500 रुपये चिकित्सा भत्ता और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती वाले कर्मियों को अतिरिक्त 300 रुपये का भत्ता मिलेगा। पहाड़ी इलाकों में कार्यरत कर्मियों को मूल वेतन का 12 फ़ीसदी और सर्वोच्च 2000 रुपये अलग से भत्ता मिलेगा। शीतकालीन भत्ता प्रति महीने 3000 रुपये मिलेंगे।
प्रति महीने 300 रुपये ड्यूटी अलाउंस के तौर पर मिलेगा जबकि टिफिन के लिए सर्वोच्च 180 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जा सकता है। दिव्यांग सरकारी कर्मियों को प्रति महीने मूल वेतन का पांच फ़ीसदी और सर्वोच्च 800 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। प्रोटोकॉल ड्यूटी का भत्ता प्रति महीने 700 रुपये मिलेंगे। चिकित्सकों के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मूल वेतन का 24 फ़ीसदी देने का जिक्र किया गया है। हालांकि यह प्रति महीने 24 हजार रुपये से अधिक नहीं मिलेंगे। विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि चिकित्सकों का मूल वेतन और भत्ता मिलाकर दो लाख एक हजार रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे 17999 रुपये होगा। उसी के मुताबिक यह विज्ञप्ति जारी की गई है।