रांची : झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एनोस को बड़ी राहत मिली है। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत से गुरुवार को सुनवाई के बाद ने पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड मामले में एनोस एक्का को जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने पासपोर्ट जमा करने और झारखंड से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया है। पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में एनोस उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। फिलहाल वे जेल में हैं। एनोस एक्का के अधिवक्ता अमित सिन्हा ने बताया कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान निचली अदालत में वायस सैंपल के आधार पर सजा दिए जाने की दलील पेश की गई। जिसपर कोर्ट ने वायस सैंपल की जांच से जुड़ी फारेंसिक रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी।
उन्होंने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह 19 सितंबर को राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत पर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान एनोस की ओर से कहा गया कि इस मामले में सीडी (कॉम्पैक्ट डिस्क) की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली है इसलिए उस रिपोर्ट को मंगाया जाए। इस पर अदालत फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की थी। पारा टीचर हत्याकांड में निचली अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 3 जुलाई 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस मामले में एनोस एक्का सहित तीन लोगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार दिया था। सजा सुनाए जाने के बाद एनोस की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी।