देश के एक और राज्य में नया ट्रैफिक कानून नहीं लागू होगा. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में इस निर्णय की घोषणा की. के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि राज्य सरकार ट्रैफिक उल्लंघन की समस्याओं से निपटने के लिए अपना कानून लाएगी. उन्होंने कहा कि भारी-भरकम जुर्माना लगाकर लोगों को परेशान करने की उनकी कोई मंशा नहीं है.
बता दें, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में कई गुना वृद्धि करने वाले मोटर व्हीकल कानून ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया है और कई राज्यों ने यह कहते हुए इसे लागू ना करने का निर्णय लिया है कि इससे जनता पर अनुचित भार पड़ेगा.
मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 को संसद ने पिछले सत्र में पारित किया और यह एक सितंबर से प्रभावी हो गया है. नए कानून के अनुसार, गलत और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों को पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने से एक साल तक जेल या 1,000 से 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दोषी को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.