नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पी चिदंबरम को 14 दिन यानी 19 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। चिदंबरम की सीबीआई हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही थी। उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया तो चिदंबरम ने याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की कि उन्हें जेल के अंदर दवा, पश्चिमी शौचालय और जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाए। साथ ही उन्हें अलग सेल में रखा जाए। कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि चिंदबरम को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कोर्ट की ओर से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देने के बाद चिदंबरम ने अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले ली।
उल्लेखनीय है कि चिदंबरम ने ईडी मामले में सरेंडर करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने ईडी को 12 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सरेंडर करने के लिए दायर याचिका पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। चिदंबरम ने सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका भी वापस ले लिया है। ऐसे में रिमांड को चुनौती देनेवाली याचिका की सुनवाई के दौरान सभी अंतरिम आदेश निरस्त हो चुके हैं। उन्होंने सीबीआई की ओर से चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की मांग की, लेकिन चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया है। कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।