रांची : झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रशांत झा की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पूर्व उनका सदर अस्पताल में स्वास्थ्य जांच करायी गयी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो( एसीबी) ने झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की को बुधवार को सिविल कोर्ट के समीप से गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय खेल घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में वह अप्राथमिकी अभियुक्त हैं। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले निचली अदालत ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की केस डायरी मांगी थी। एक सप्ताह पहले जस्टिस एके चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में बंधु तिर्की की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई थी, जिसमें तिर्की ने कहा था कि एसीबी को उनके खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन, बाद में उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की, आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रहे आरके आनंद सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सरकार ने एसीबी को अनुमति दी थी। इसके साथ यह कार्रवाई की गई है।
क्या है पूरा मामला
झारखंड में वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाना था लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने की वजह से 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन वर्ष 2011 में किया गया। इसके बाद खेल सामग्री की खरीदारी, ठेका देने में अनियमितता और निर्माण में गड़बड़ी के कई मामले सामने आये थे। इसमें करीब 29 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान सरकार को हुआ था। इसके बाद वर्ष 2010 में एसीबी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। 12 दिसंबर 2018 में मधु कोड़ा सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे झाविमो के केंद्रीय महासचिव बंधु तिर्की को सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी सुबह छह बजे बंधु तिर्की के पंडरा ओपी क्षेत्र के बनहौरा स्थित आवास से हुई थी।24 जनवरी 2019 को झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को जमानत दे दी थी।