कार्ति चिदंबरम जा सकेंगे विदेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को इस महीने अमेरिका, जर्मनी और स्पेन की यात्रा पर जाने की मंगलवार को इजाजत दे दी है. कार्ति आपराधिक मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच प्रक्रिया से गुजर कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक बेंच ने कहा है कि विदेश यात्रा की यह इजाजत पूर्व में लगाई गई शर्तों के अनुपालन पर ही निर्भर करेगी. जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव के पास 10 करोड़ रुपये जमा करने के बाद विदेश जाने की इजाजत दे दी थी. 

शीर्ष अदालत ने उन्हें एक लिखित आश्वासन भी दाखिल करने के लिए कहा कि वह वापस लौट कर आएंगे और जांच में सहयोग करेंगे. कार्ति के विरुद्ध दर्ज मामलों में एक मामला 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति से सम्बंधित है. यह अनुमति उस समय दी गई थी जब उनके पिता केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे.

     

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