सांसदों ने युवावस्था की उम्र तय करने को इस्लाम के खिलाफ बताया. पाकिस्तान संसद ने मुस्लिम बहुल देश में बाल विवाह रोकने के लिए लड़की की युवावस्था की उम्र 18 साल तय करने वाला एक विधेयक पारित किया है. कुछ सांसदों ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताते हुए इस कदम का विरोध किया.