हमीरपुर के चर्चित हत्याकांड में भाजपा विधायक अशोक चंदेल को आजीवन कारावास

22 साल बाद मिला न्याय, विधायक समेत 10 को उम्रकैद

हमीरपुर : यूपी के हमीरपुर में 22 साल पहले हुए पांच लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में भाजपा के सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत 10 लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़ित परिवार ने अपनी प्रतिक्रिया में राहत की सांस लेते हुए कहा कि देर से सही लेकिन उन्हें न्याय मिला है। हमीरपुर नगर में 26 जनवरी, 1997 की शाम एक परिवार के पांच लोगों को सामूहिक रूप से गोलियों से भून डाला गया था। घटना में राकेश शुक्ला, उनके बड़े भाई राजेश शुक्ला, वेदनायक व श्रीकांत पाण्डेय तथा राजेश शुक्ला के मासूम बच्चे की हत्या किये जाने से समूचे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। इस घटना में राजीव शुक्ला समेत और अन्य लोग भी घायल हुए थे। घटना में विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत ग्यारह लोगों को नामजद किया गया था।
इस घटना में काफी समय बाद विधायक समेत कई आरोपितों ने हमीरपुर अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जिस पर कोर्ट ने उसी दिन आरोपितों को बेल दे दी थी। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष के राजीव शुक्ला ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में शिकायत की थी, जिस पर जांच के आदेश हुए थे। बताते हैं कि कई साल बाद हमीरपुर में तत्कालीन विशेष न्यायाधीश अश्वनी कुमार ने विधायक समेत कई आरोपितों को बरी कर दिया था। बाद में यह मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहुंचा, जहां इस केस की सुनवाई चल रही थी।
इस कांड के वादी राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को बताया कि इस कांड के मुकदमे में आरोपितों को उसी दिन जमानत देने और बरी करने के मामले में दो जज बर्खास्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस कांड में हाईकोर्ट इलाहाबाद की बेंच ने हमीरपुर सदर के विधायक अशोक सिंह चंदेल, निवासी विवेकनगर हमीरपुर, रघुवीर सिंह निवासी हाथी दरवाजा हमीरपुर, आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू सिंह निवासी हाथी दरवाजा हमीरपुर, साहब सिंह, भान सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, श्याम सिंह समेत 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। राजीव शुक्ला ने बताया कि उन्हें न्याय मिलने में 22 साल लग गये। देर से सही लेकिन हाईकोर्ट से सही न्याय मिला है।

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