नई दिल्ली : रेल यात्रियों को अब यात्रा के समय किसी भी प्रकार की अनहोनी के मद्देनजर यात्रा बीमा की सुविधा का लाभ लेने के लिए उचित शुल्क अदा करना होता है। हालांकि गत वर्ष 01 सितंबर तक यात्रियों को रेलवे की तरफ से यह सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती थी। रेल मंत्रालय के अनुसार आईआरसीटीसी की बेवसाइट से ई-टिकट बुक कराने वाले कंफर्म्ड और आरएसी रेल यात्रियों को एक सितम्बर 2016 से 0.92 रुपये प्रति फेरा प्रीमियम पर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें यात्रियों द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया गया था। बाद में वित्त मंत्रालय के निर्देश पर डिजिटल व कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 10 दिसम्बर,2016 से 31 अगस्त,2018 तक नि:शुल्क बीमा प्रदान किया गया था। इसमें प्रीमियम का भुगतान स्वयं आईआरसीटीसी द्वारा किया गया था।
इसके बाद वित्त मंत्रालय के निर्देश पर 31 अगस्त,2018 के बाद नि:शुल्क बीमा को बंद कर दिया गया और वैकल्पिक यात्रा बीमा को प्रायोगिक आधार पर 01 सितम्बर,2018 से 31 अगस्त,2019 तक एक और वर्ष के लिए इस शर्त पर बढ़ा दिया गया कि बीमा प्रीमियम का भुगेतान कंफर्म्ड व आरएसी ऑनलाइन ई-टिकट खरीदने वाले यात्रियों द्वारा किया जाएगा। एक अक्टूबर,2018 से बीमा योजना के लिए प्रीमियम 0.49 रुपये (सभी करों सहित) प्रति यात्री प्रति फेरा तय है।