दिनाकरन को झटका, निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन को बड़ा झटका दिया है। दिनाकरन की एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से एआईएडीएमके का दो पत्ती का सिंबल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. पलानीसानी और उप-मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के गुट को मिलेगा। पिछले 19 फरवरी को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इसके पहले 15 फरवरी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. पलानीसामी ने टीटीवी दिनाकरन की अर्जी खारिजी मांग की थी। हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में पलानीसामी ने कहा था कि निर्वाचन आयोग ने सभी दस्तावेजों और हलफनामों की पड़ताल करने के बाद उनके गुट को दो पत्ती सिंबल दिया। हलफनामे में कहा गया था कि दिनाकरन एआईएडीएमके के सदस्य भी नहीं हैं। अपने 35 पेजों के हलफनामे में पलानीसामी ने कहा था कि दिनाकरन और शशिकला को दिल्ली हाईकोर्ट की बजाय मद्रास हाईकोर्ट जाना चाहिए था।

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