नई दिल्ली : अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दो नई याचिकाएं दायर की गई हैं। अखिल भारतीय हिन्दू महासभा और 7 रामभक्तों ने भूमि अधिग्रहण कानून की वैधता पर सवाल उठाया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सूची के विषयों की आड़ में केंद्र सरकार राज्य की भूमि अधिगृहित नहीं कर सकती है। याचिका में द एक्वीजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट-1993 को चुनौती दी गई है। याचिका में सरकार द्वारा अधिगृहित भूमि पर पूजा अर्चना करने की इजाजत मांगी गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य की जमीन का न तो केंद्र को अधिग्रहण का अधिकार है और न ही पूजा-विधान निर्धारित करने का अधिकार। याचिकाओं में अधिगृहित 67.7 एकड़ जमीन में से विवादित 0.313 एकड़ के अलावा बाकी मूल मालिकों को लौटाने की मांग की गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा नामक संगठन ने कमलेश तिवारी के जरिए याचिका दायर की है। वहीं 7 लोगों के जरिए दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने अपने को रामभक्त और सनातन धर्म का अनुयायी बताया है।