नई दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के फैसले को चुनौती दी है। 10 दिसंबर 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे।20 अगस्त 2018 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को जमानत दी थी । कोर्ट ने विक्रमादित्य को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 21 जुलाई 2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने पूरक चार्जशीट में वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य को भी आरोपी बनाया था। 22 मार्च 2018 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत सभी नौ आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। उसके पहले 12 फरवरी 2018 को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था।