नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कषगम (एएमएमके) के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन को चुनाव चिह्न प्रेशर कुकर आवंटित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या कुकर चुनाव चिह्न दिनाकरन को आवंटित किया जा सकता है। कोर्ट ने कल यानि 18 जनवरी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें दिनाकरन गुट को तमिलनाडु के स्थानीय चुनाव के लिए अलग चुनाव चिह्न कुकर आवंटित करने के आदेश दिया गया था। 9 मार्च 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनाकरन गुट को तमिलनाडु में अलग चुनाव चिह्न कुकर अलॉट करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वो इस गुट कोई अलग नाम भी दें।