अपहरण और मानव तस्करी के दोषियों को सात-सात साल की कैद

कोंडागांव (छत्तीसगढ़) : नाबालिग समेत दो लोगों का अपहरण और मानव तस्करी के आरोप में दोष सिद्ध पाकर सत्र न्यायालय ने शनिवार को तीन लोगों को सात-सात साल की कारावास की सजा सुनाई। इनमें से एक दोषी गुजरात के कच्छ का रहने वाला है जो राजनांदगांव जिले के मानपुर इलाके में रहकर दोनों अपहृतों से भेड़ बकरियां चरवा रहा था। अपर लोक अभियोजक अशोक चौहान के मुताबिक माकड़ी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग और एक अन्य युवक 25 जुलाई 2016 की शाम अचानक घर से गायब हो गए थे। एक युवक के पिता ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने जांच के दौरान भानपुरी थाना क्षेत्र के खंडसरा निवासी तुलाराम को पकड़कर उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने दोनों लड़कों को अपने ही गांव के फरसूराम मंडावी को सौंपने की बात कही। इसके बाद इन्होंने दोनों को गुजरात के कच्छ जिले के श्याम रब्बारी जो राजनांदगांव जिले के मोहला थाना क्षेत्र के गोटाटोला में रह रहा था, को 1500-1500 रुपये में बेच दिया था। श्याम इनसे वहां भेड़ बकरियां चरवा रहा था। पुलिस को उसके पास से दोनों लड़के मिले। तीनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। सत्र न्यायाधीश ओंकार प्रसाद गुप्ता ने मामले के विचारण के बाद तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया और 7-7 वर्ष की कारावास और दो-दो सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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