मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 1990 मे कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है। उत्तरप्रदेश के लखनऊ के राणा संग्राम सिंह ने याचिका दायर की थी । मुलायम सिंह यादव 1990 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
याचिका में मुलायम सिंह यादव के 2014 में मैनपुरी और गोंडा की जनसभाओं में दिए गए बयान को आधार बनाया गया था। राणा ने बयान को आधार बनाकर थाने में शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद उसने निचली अदालत में कम्पलेन केस दायर की थी। लेकिन निचली अदालत ने कम्पलेन केस खारिज कर दी थी। उसके बाद उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन वहां भी याचिका खारिज हो गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राणा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि कि 2014 में जनसभा में मुलायम सिंह ने स्वीकार किया था कि उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था।

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