नई दिल्ली : रेलवे स्टेशन परिसर के आस पास सिगरेट पीने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। सिगरेट पीते पकड़े जाने पर उन्हें दो सौ रुपये जुर्माना देना होगा। रकम नहीं होने की स्थिति में उन्हें अदालत का चक्कर काटना होगा। रेलवे डीसीपी दिनेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर राजधानी के 43 रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की तकनीकी जानकारी और तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने तंबाकू सेवन न करने की शपथ ली। पुलिस को यह प्रशिक्षण संबंध हेल्थ फाउंडेशन और मैक्स इंडिया फाउंडेशन की ओर से दिया गया। पुलिस को प्रशिक्षण दे रहे प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर सोमिल रस्तोगी ने बताया कि वर्ष 2016-17 के दौरान ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (गेट्स) द्वारा किए सर्वे के अनुसार देशभर में चबाने वाले तंबाकू का प्रचलन ज्यादा है लेकिन राजधानी में लोग धूम्रपान ज्यादा पसंद करते हैं। दिल्ली में हर पांचवा पुरुष धुम्रपान करता है। इस अनुमान के अनुसार दिल्ली में करीब 25 लाख लोग तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के सभी रेलवे थानों पर धूम्रपान नहीं करने के बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिसकर्मी इस पर निगरानी रखेंगे।