रायपुर : भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने और उसके परिणाम प्रकाशित अथवा प्रचारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने सभी मीडिया संस्थानों को इसका पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इसका उल्लंघन आदर्श चुनाव आचरण संहिता का भी उल्लंघन माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में 18 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 12 नवम्बर को सम्पन्न हो गया है और कल 20 नवम्बर को द्वितीय चरण में शेष 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश और मिजोरम में 28 नवम्बर तथा राजस्थान और तेलांगाना में 07 दिसम्बर को मतदान होना है।
साहू ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) के प्रावधानों के अनुसार इस अवधि में कोई भी एक्जिट पोल आयोजित करने और उसके नतीजों को प्रकाशित और प्रचारित करने पर आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित अवधि में एक्जिट पोल, ओपीनियन पोल और चुनाव सर्वेक्षण पर पाबंदी के साथ ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा और टेलीविजन आदि किसी भी माध्यम से इनके नतीजे प्रकाशित अथवा प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे। इसका उल्लंघन आदर्श चुनाव आचरण संहिता का भी उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।