अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार जांच का दिया आदेश, 4 मार्च से बढ़ेगी कनाडा और मेक्सिको की मुश्किल!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनियाभर के देशों पर आयात शुल्क का एलान कर चुके हैं. इनमें कनाडा और मेक्सिको जैसे पड़ोसी देश भी शामिल हैं. इन्हीं देशों से होकर सबसे अधिक अवैध प्रवासी अमेरिका में दाखिल होते हैं. जिसके चलते ट्रंप ने इन दोनों देशों पर भारी भरकम आयात शुल्क लगाया है. जिसकी मोहलत अब खत्म होने जा रही है.

इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ‘नई व्यापार जांच’ का भी आदेश दिया है, जिसके तहत अमेरिका में आयात की जाने वाली लकड़ी पर और अधिक टैरिफ लगाए जाने की संभावना है. बता दें कि इसमें कनाडाई सॉफ्टवुड लकड़ी पर मौजूदा टैरिफ और कल यानी मंगलवार से लागू होने वाले सभी कनाडाई और मेक्सिकन सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है.

मंगलवार से लागू होगा 25 फीसदी टैरिफ

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में सत्ता संभालने के बाद कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे. जिनमें कनाडा और मेक्सिको पर 25 फीसदी आयात शुल्क लगाने का आदेश भी शामिल है. हालांकि, इस कार्यकारी आदेश को तुरंत लागू न कर 3  मार्च तक की छूट दी गई थी और उसे 4 मार्च से लागू करने का आदेश दिया गया था. जिसकी समय सीमा सोमवार को खत्म हो रही है.

ऐसे में 4 मार्च से दोनों देशों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. क्योंकि दोनों देशों को अमेरिका भेजने वाले अपने सामानों पर अब 25 फीसदी आयात शुल्क देना होगा. इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने आयातित लकड़ी के अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव की जांच शुरू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके बाद आयातित लकड़ी पर भी नया टैरिफ लगाए जाने की संभावना है.

जांच शुरू करने के दिए निर्देश

राष्ट्रपति ट्रंप ने वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक को इसकी जांच शुरू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि आयातित लकड़ी, काष्ठ और इसके उप-उत्पादों को अमेरिकी बाजार में लाए जाने की वजह से अमेरिका को लकड़ी की आपूर्ति श्रृंखला में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

आवास लागत कम करने की कोशिश में ट्रंप

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री लुटनिक ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ मंगलवार से लागू होगा. उन्होंने कहा कि, हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप उनके सटीक स्तर निर्धारित करेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह जांच 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के अनुरूप की जानी है. जिसके तहत राष्ट्रपति को आयात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिलती है. बशर्ते उस आयात से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचने की आशंका हो.

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