सांसद अनुराग ठाकुर व पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार का केस रद्द करने की इजाजत दे दी है। मुकदमा पिछली कांग्रेस सरकार ने दर्ज किया था। धर्मशाला में स्टेडियम बनाने के लिए जमीन देने में अनियमितता और फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। राज्य की बीजेपी सरकार ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) केस को राजनीति से प्रेरित बता कर बंद करने के लिए याचिका दायर की थी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के वकील ने कड़ा एतराज जताया था।

याचिका में धर्मशाला की स्पेशल कोर्ट में लंबित मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार की अर्जी को खारिज करते हुए पहले ही स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही पर स्टे लगा चुका है। पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो राजनीति से प्रेरित मामलों को वापस लेना चाहती है लेकिन वो अभी इसके बारे में आश्वस्त नहीं हैं कि वर्तमान मामले को वापस लेना है कि नहीं। राज्य सरकार से निर्देश लेने के लिए वकील ने समय की मांग की थी।

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