‘मस्जिद कमेटी को कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए’, CJI की अहम टिप्पणी

देश की सर्वोच्च अदालात में आज संभल जामा मस्जिद मामले में सुनवाई हुई. मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है. सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने क्या कहा, आइये जानते हैं.

संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष ने इस बारे में याचिका दायर की थी. मामले में सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि हमने आदेश देखा है. वर्तमान में हम इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए फिर चाहे जिला कोर्ट से हो या फिर हाई कोर्ट से.

जानें क्या बोले सीजेआई

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला हमारे पास लंबित है. हम चाहते हैं कि क्षेत्र में शांति बरकरार रहे. जिला कोर्ट मेडिएशन पर भी विचार कर सकता है. सीजेआई ने कहा कि अगर मस्जिद कमेटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करती है तो तीन दिन में उसे सुनावई के लिए लगाया जाएगा. याचिका को गम फिलहाल लंबित रख रहे हैं. सीजेआई ने कहा कि छह जनवरी के बाद से हम केस को लिस्ट करेंगे. ट्रायल कोर्ट अभी कार्रवाई न करें. कमिश्नर रिपोर्ट सीलबंद ही रखी जाए.

 

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