लखनऊ। राज्य सूचना आयुक्त, हाफिज उस्मान ने निर्देशों का पालन न करने वाले जन सूचना अधिकारियों पर तीन लाख पचास हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इन लोगों ने वादियों को जनसूचना उपलब्ध नहीं करायी थी। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति हेतु जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि वादी को अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, जिन अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की है, और न तो उन्होंने सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, 11 के खिलाफ 25-25 हजार का जुर्माना विरूद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है।
इनमें जन सूचना अधिकारी डीएम सम्भल, जन सूचना अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भल, जन सूचना अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर, जन सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर, जन सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद चन्दौसी, सम्भल, जन सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड सम्भल, जन सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शाहाबाद, रामपुर, जन सूचना अधिकारी प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, रामपुर, जन सूचना अधिकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बुढ़नपुर, अमरोहा, जन सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत शाहपुर, मुजफ्फरनगर, जन सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड खतौली, मुजफ्फरनगर, जन सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, सम्भल, जन सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी बनियाखेड़ा चन्दौसी, सम्भल आदि हैं।