मुस्लिम इलाके को जज ने बताया मिनी पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया जवाब

कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में हाईकोर्ट से जवाब मांगा है.

मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान बोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज ने की थी. कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने एक सुनवाई के दौरान, बेंगलुरू के मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान कह दिया था. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से जवाब तलब किया है.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है. बेंच ने कहा कि सुनवाई के दौरान हमारा ध्यान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशानंद द्वारा की गई टिप्पणियों पर गई. हमने मामले में एजी और एसजी से सलाह मांगी है. हमने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वे कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपे.

सोशल मीडिया का जमाना है

चीफ जस्टिस ने जज की टिप्पणी पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि हम कुछ बुनियादी दिशानिर्देश तय कर सकते हैं. सोशल मीडिया के जमाने में हम पर कड़ी नजर रखी जाती है. हमें उसके अनुसार ही काम करना होता है.

जस्टिस श्रीशानंद के दो वीडियो वायरल

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर जस्टिस श्रीशानंद के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में वे विवादास्पद टिप्पणी कर रहे हैं तो दूसरी वीडियो में वे महिला वकील पर असंवेदनशील टिप्पणी करते नजर आए. हाईकोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

डीजे का इस्तेमाल पर सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक दिन पहले, एक जनहित पर सुनवाई की, जो डीजे से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अगर गणपति उत्सव का डीजे हानिकारक हो सकता है तो ईद-मीलाद उन नबी के जुलूस का डीजे क्यों नहीं. उन्होंने कहा कि डीजे का जो प्रभाव गणपति उत्सव में होगा, वही प्रभाव अन्य कार्यक्रमों में भी डीजे बजने से होगा.

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