मध्यप्रदेश, राजस्थान में वोटरलिस्ट गड़बड़ी मामले पर दायर याचिका खारिज
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले पर कांग्रेस द्वारा दायर याचिका खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। पिछले 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ और राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टेक्स्ट फॉरमेट में वोटर लिस्ट सौंपे जाने की मांग की थी। निर्वाचन आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट पर आपत्तियां आने के बाद खामियों को पहले ही दुरुस्त कर लिया गया है| याचिका निर्वाचन आयोग को बदनाम करने की साजिश है। सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि मध्यप्रदेश के भोजपुर के वोटर लिस्ट में फोटो के दोहराने के आरोप को निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया था। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी।
सिब्बल ने कहा था कि इस गड़बड़ी में निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी शामिल हैं। इस पर निर्वाचन आयोग की ओर से वकील विकास सिंह ने कहा था कि आयोग ने उसका वेरिफिकेशन कर लिया है। भले ही फोटो गलत है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि संबंधित वोटर गलत है। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में वोटर लिस्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि इससे दुरुपयोग की आशंका है। उन्होंने कहा था कि अगर आयोग की रैंडम आधार पर शिकायत की जाएगी तो इससे पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ पर सुप्रीम कोर्ट में बनावटी सबूत रखने का आरोप लगाया था। कमलनाथ ने मध्यप्रदेश के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। आयोग ने कहा था कि हमारी वेबसाइट में मौजूद लिस्ट में हेर-फेर कर उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। आयोग ने फर्जी सबूत पेश कर कोर्ट को गुमराह करने का केस चलाने की मांग की थी।