नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा आयोजकों को राज्य सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपये देने के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में राज्य सरकार के फैसले को संविधान के धर्मनिपेक्षता का उल्लंघन कहा गया था।
हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा था कि दुर्गा पूजा समितियों को फंड देने के लिए लिए गए वैधानिक फैसले में अदालत दखल नहीं दे सकती है। पिछले 10 सितंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि राज्य के 28 हजार पूजा समितियों को फंड दिए जाएंगे। ममता सरकार के इसी फैसले के खिलाफ पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।