अजमेर, 3 अगस्त (हि.स)। पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश पन्नालाल जाट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को बीस साल की सजा सुनाई है। आरोपित पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार आरोपित जवाजा का रहने वाला है। वह नाबालिग को बहला फुसला कर अहमदाबाद ले गया था, जहां पीड़िता से दुष्कर्म किया गया। आरोपित के खिलाफ पीड़िता की मां ने 18 नवम्बर 20 को मामला दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपित उसे डराता धमकाता और मारता था। जानकारी का खुलासा होने पर पुलिस दस दिन बाद ही आरोपित को हिरासत में लेकर मुकदमे में अनुसंधान किया। आरोपित के खिलाफ दो साल तक मामला चला और 11 गवाह व 27 साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत किए गए। आखिर अदालत ने सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपित के साथ किसी भी तरीके की सहानुभूति से इंकार किया। समाज में महिलाओं से बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को ध्यान में रखते हुए आरोपित को 20 साल की सजा दी गई।