नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड की आरोपित इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देने का आदेश किया।
कोर्ट ने कहा कि इंद्राणी मुखर्जी साढ़े छह साल से जेल में बंद है और ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा। कोर्ट ने 18 फरवरी को इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था। इंद्राणी मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलील थी कि उसका मुकदमा 6 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। पिछले डेढ़ साल से किसी गवाह का परीक्षण नहीं हुआ है। अभी इसके जल्द निपटने की कोई संभावना नहीं है। रोहतगी ने कहा था कि इंद्राणी मुखर्जी दिमागी रूप से बीमार भी हैं।
इंद्राणी मुखर्जी 2015 में गिरफ्तार हुई थी और तब से वह मुंबई की बायकुला जेल में बंद है। मुंबई का ट्रायल कोर्ट इंद्राणी की कई बार जमानत याचिका खारिज कर चुका है। बांबे हाई कोर्ट भी इंद्राणी की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सीबीआई शीना बोरा हत्या मामले की 2012 से जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि इंद्राणी मुखर्जी आईएनएक्स मीडिया डील मामले की भी आरोपित है।