-उप्र में वाहनों के अंतिम नम्बर जीरो,एक, दो और तीन में एचएसआरपी लगवाए जाने की समय सीमा समाप्त
-प्रदेश में वाहनों के अंतिम नम्बरों के हिसाब से एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य
लखनऊ । परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश में अंतिम नम्बर चार और पांच वाले निजी वाहनों में 15 अगस्त तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की अंतिम तारीख तय की है। इस तारीख तक एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है, अन्यथा वाहनों को चालान और जुर्माने की कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश में निजी वाहनों के अंतिम नम्बर जीरो,एक, दो और तीन में एचएसआरपी लगवाए जाने की समय सीमा गत 15 मई को समाप्त हो चुकी है। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। बिना एचएसआरपी के पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए तक का जुर्माना देने का प्रावधान है।
राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी निजी वाहनों के लिए अंतिम नम्बरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए नम्बर वार तारीखें तय की गई हैं।
एचएसआरपी लगवाने के लिए आवेदक ऑनलाइन www.siam.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। जिन वाहनों के अंतिम नम्बर छह और सात हैं उनमें 15 नवम्बर तक एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन वाहनों के अंतिम नम्बर आठ और नौ हैं, उनमें 15 फरवरी 2023 तक एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है।
अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र कुमार त्रिपाठी का कहना है कि जिन वाहनों के अंतिम नम्बर जीरो,एक,दो और तीन हैं,उनमें एचएसआरपी लगवाए जाने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। चेकिंग के दौरान वाहनों में नियमानुसार नम्बर प्लेट नहीं लगी मिली तो वाहन स्वामी को पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। पूरे प्रदेश में बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी है।